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निकाय चुनाव 2026, जाने कब बंद रहेगी शराब की दुकानें

अजमेर. नगर निकाय चुनाव की आचार सहिता की पालना में आबकारी विभाग ने जिले के नगरीय निकाय क्षेत्र मसूदा एवं बिजयनगर में सूखा दिवस घोषित होने के चलते सोमवार को शाम 6 बजे बाद से शराब दुकानों को सील कर दिया है। सूखा दिवस के तहत दुकाने 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक बंद रहेगी। पहले चरण के मतदान को देखते हुए ड्राई डे 7 सितंबर को शाम 6 बजे से शुरू होगा। यह रोक 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। मतदान से पहले और मतदान के दिन तय 48 घंटे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी।

निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम जयपालसिंह राठौड़ ने एक आदेश जारी कर 7 सितंबर की शाम 6 बजे से 9 सितंबर की शाम 6 बजे तक सूखा दिवस घोषित किया था। जिसके तहत  शराब आदि की बिक्री, उपलब्धता करवाने आदि पर प्रभावी रूप से रोक लगाने के निर्देश दिए थे। जिसके तहत आबकारी विभाग की ओर से शाम 6 बजे बाद से दुकानों को सील कर दिया गया है। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव 2026 को लेकर शराब की बिक्री पर रोक की तारीख और समय तय कर दिया गया है. प्रदेश के 309 निकायों में होने वाले चुनाव के दौरान मतदान से पहले और मतदान के समय ड्राई डे रहेगा। इसके लिए वित्त आबकारी विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। चुनाव दो चरणों में होने हैं और दोनों चरणों के मतदान को देखते हुए अलग-अलग समय के लिए शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान 9 सितंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के लिए ड्राई डे रहेगा। यानी तय समय के दौरान शराब की बिक्री नहीं की जा सकेगी।

7 सितंबर शाम 6 बजे से शुरू होगा ड्राई डे
पहले चरण के मतदान को देखते हुए ड्राई डे 7 सितंबर को शाम 6 बजे से शुरू होगा। यह रोक 9 सितंबर को शाम 6 बजे तक रहेगी। यानी पहले चरण के मतदान से पहले और मतदान के दिन तय 48 घंटे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी। वित्त आबकारी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं. इसका सीधा असर शराब की दुकानों और शराब की बिक्री से जुड़े कारोबार पर पड़ेगा. तय समय पूरा होने के बाद ही संबंधित क्षेत्र में शराब की बिक्री शुरू हो सकेगी। नगर पालिका पीसांगन के 25, नसीराबाद के 20, केकड़ी के 40, सरवाड़ के 25, टांटोटी के 20 तथा सावर के 20 वार्डों में चुनाव होगा। इसी प्रकार द्वितीय चरण में 11 सितम्बर को अजमेर नगर निगम के 80, किशनगढ़ नगर परिषद के 60 तथा पुष्कर नगर परिषद 25 वार्डों में मतदान होगा। यहाँ भी मतदान से पहले और मतदान के दिन तय 48 घंटे तक शराब की बिक्री बंद रहेगी।

Amit
Author: Amit

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