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जिले में धारा 163 होगी लागू, प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोग नहीं हो सकेंगे एकत्र

अजमेर। नगरीय निकाय आम चुनाव 2026 के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पादन के लिए जिले में धारा 163 लागू की गई है। जिला मजिस्ट्रेट श्री लोक बन्धु ने बताया कि अजमेर जिले में नगरीय निकाय आम चुनाव-2026 9 तथा 11 सितम्बर को होने जा रहे है।

मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घण्टे पूर्व की अवधि निर्वाचन तंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान के लिए कानून और व्यवस्था तथा अनुकुल वातावरण के निर्माण के दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत मतदान के समापन के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की पूर्व अवधि में निर्वाचन प्रचार अभियान समाप्त हो जाएगा। इसलिए इस अवधि में अनिवार्य रूप से यह अवधि सम्मिलित होती है जब सार्वजनिक सभाओं जुलुस आदि के माध्यम से सभी निर्वाचन प्रचार क्रियाकल्प रोक दिए जाते है। मतदान-बद्ध क्षेत्रों में कड़ी निगरानी बनाए रखने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई अवांछित तत्व गैरकानूनी एवं अवैधानिक गतिविधियों जैसे कि राजनैतिक लाभ हासिल करने के लिए मतदाताओं को अनावश्यक रूप से प्रेरित करने और प्रभावित करने के लिए नकद, उपहार, शराब आदि के अवैध वितरण आदि में शामिल न हो पाए। उन्होंने बताया कि जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं भय मुक्त मतदान सम्पन्न कराने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के आदेश जारी किए गए है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन, मतदान दिवस एवं मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के 48 घंटे पूर्व की अवधि अर्थात प्रथम चरण में सोमवार 7 सितम्बर को सायं 6 बजे से बुधवार 9 सितम्बर को सायं 6 बजे तक एवं द्वितीय चरण के लिए बुधवार 9 सितम्बर को सायं 6 बजे से शुक्रवार 11 सितम्बर को सायं 6 बजे तक गैर कानूनी सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा और सार्वजनिक बैठक करने, रैली या जुलूस निकालना पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। यह मतदान एवं निर्वाचन बद्ध क्षेत्रों के लिए लागू होंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन क्षेत्र के भीतर बुधवार 7 सितम्बर सायं 6 बजे से शुक्रवार 11 सितम्बर को मतदान समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र में 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने तथा एक साथ आवाजाही करने की अनुमति नहीं है। घर-घर जाकर प्रचार अभियान के सबंध में 48 घंटों के दौरान द्वार से द्वार भ्रमण प्रतिबंधित नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दण्डित कराने की कार्यवाही की जाएगी।

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Author: sshakti

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