रेल यात्रियों को बड़ी राहत: सिर्फ 45 पैसे में ₹10 लाख तक का बीमा, 27 अक्टूबर से काउंटर टिकट पर भी सुविधा
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे का बड़ा फैसला, अब आरक्षण काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी बीमा सुरक्षा; मोबाइल नंबर और डिजिटल भुगतान जरूरी
शुभदा शक्ति न्यूज़ | नई दिल्ली | 26 अक्टूबर 2026। भारतीय रेलवे से सफर करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। अब रेलवे स्टेशन के आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को भी महज 45 पैसे में 10 लाख रुपये तक का वैकल्पिक यात्रा दुर्घटना बीमा मिल सकेगा। रेलवे की यह व्यवस्था 27 अक्टूबर 2026 से लागू करने की तैयारी है। अब तक यह सुविधा मुख्य रूप से ऑनलाइन आरक्षित टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध थी। इस फैसले से उन यात्रियों को विशेष लाभ मिलेगा, जो इंटरनेट या मोबाइल ऐप के बजाय रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद रेलवे की पहल
सुप्रीम कोर्ट द्वारा 6 अक्टूबर को दिए गए निर्देश के बाद रेलवे ने काउंटर टिकटों पर भी वैकल्पिक यात्रा बीमा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू की है। रेलवे बोर्ड ने सभी रेलवे जोन को 27 अक्टूबर तक आवश्यक व्यवस्था लागू करने और यात्रियों को इसकी जानकारी देने के निर्देश दिए हैं। इस पहल का उद्देश्य रेल यात्रियों को दुर्घटना की स्थिति में अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।
मृत्यु या स्थायी पूर्ण दिव्यांगता पर ₹10 लाख तक का कवर
यात्रा बीमा योजना के अंतर्गत पात्र यात्री की रेल दुर्घटना या पॉलिसी में शामिल अन्य घटना के कारण मृत्यु अथवा स्थायी पूर्ण दिव्यांगता होने पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलेगा। स्थायी आंशिक दिव्यांगता के लिए 7.5 लाख रुपये तक और दुर्घटना में घायल होने पर अस्पताल में इलाज के खर्च के लिए 2 लाख रुपये तक का कवर निर्धारित है। शव परिवहन के लिए 10 हजार रुपये तक की सहायता का भी प्रावधान है। वास्तविक भुगतान बीमा पॉलिसी की शर्तों और पात्रता पर निर्भर करेगा।
बीमा लेने के लिए डिजिटल भुगतान और मोबाइल नंबर जरूरी
रेलवे आरक्षण काउंटर से टिकट खरीदने वाले यात्रियों को बीमा का विकल्प स्पष्ट रूप से चुनना होगा। इसके लिए टिकट किराया और बीमा प्रीमियम का भुगतान डिजिटल माध्यम से करना आवश्यक होगा। यात्री को अपना सही मोबाइल नंबर भी देना होगा, ताकि बीमा पॉलिसी से संबंधित जानकारी संदेश के माध्यम से भेजी जा सके। केवल नकद भुगतान करने वाले यात्री इस व्यवस्था के अंतर्गत बीमा सुविधा का लाभ नहीं ले सकेंगे।
किन यात्रियों को मिलेगा बीमा का लाभ?
यह सुविधा पात्र भारतीय नागरिकों के कन्फर्म, आरएसी और आंशिक रूप से कन्फर्म आरक्षित टिकटों पर उपलब्ध होगी। यदि एक पीएनआर पर कई पात्र यात्रियों के लिए बीमा चुना जाता है, तो संबंधित पात्र यात्रियों को बीमा कवर मिल सकेगा। पांच वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे, जिनके लिए अलग सीट या बर्थ नहीं ली गई है, इस योजना के पात्र नहीं होंगे।
नॉमिनी की जानकारी दर्ज करना भी महत्वपूर्ण
टिकट बुक कराने के बाद यात्रियों को मोबाइल पर मिलने वाले संदेश में दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। संबंधित बीमा कंपनी की वेबसाइट पर नामांकित व्यक्ति यानी नॉमिनी का विवरण दर्ज करने की आवश्यकता हो सकती है। किसी दुर्घटना की स्थिति में बीमा दावा प्रस्तुत करने और भुगतान की प्रक्रिया संबंधित बीमा कंपनी की निर्धारित शर्तों के अनुसार पूरी की जाएगी।
दिव्यांग यात्रियों और उनके परिवारों के लिए महत्वपूर्ण पहल
रेलवे की यह व्यवस्था दिव्यांग यात्रियों और उनके परिवारों के लिए भी महत्वपूर्ण है। किसी रेल दुर्घटना में स्थायी पूर्ण या आंशिक दिव्यांगता होने पर निर्धारित बीमा राशि प्रभावित व्यक्ति और उसके परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान कर सकती है। हालांकि, दुर्घटना के कारण होने वाली दिव्यांगता के लिए बीमा कवर और पहले से दिव्यांग होने के आधार पर मिलने वाली सुविधाएं अलग विषय हैं। बीमा भुगतान दुर्घटना, उससे हुई क्षति और पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगा।
रेलवे के वैधानिक मुआवजे से अलग होगा बीमा
रेलवे दुर्घटना के मामलों में मिलने वाले वैधानिक मुआवजे और इस वैकल्पिक यात्रा बीमा को अलग-अलग समझना जरूरी है। यह बीमा यात्रियों को अतिरिक्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराने का माध्यम है। बीमा कंपनी ही दावा और भुगतान संबंधी प्रक्रिया संभालेगी।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
रेल यात्री टिकट खरीदते समय बीमा विकल्प की जानकारी अवश्य लें। डिजिटल भुगतान करें, सही मोबाइल नंबर दर्ज कराएं और पॉलिसी की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ें। महज 45 पैसे का प्रीमियम दुर्घटना की स्थिति में परिवार के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता का माध्यम बन सकता है। योजना लागू होने पर रेलवे काउंटर से इसकी उपलब्धता और नवीनतम नियमों की पुष्टि अवश्य करें।
शुभदा शक्ति न्यूज़ की अपील: रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दें और उपलब्ध बीमा सुविधाओं के प्रति जागरूक रहें।
संपादकीय नोट: प्रकाशन से पहले 27 अक्टूबर की लागू होने की तारीख, प्रीमियम, भुगतान संबंधी शर्तों और रेलवे बोर्ड के नवीनतम आधिकारिक निर्देश की पुष्टि आवश्यक है।





