Good News दिव्यांगों को मिलेगी स्कूटी, 31 जुलाई तक करना होगा आवेदन

करौली। राजस्थान सरकार ने दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना-2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू की  है। योजना से दिव्यांगों की दैनिक आवाजाही को आसान होगी। इससे छात्र-छात्राओं को स्कूल, कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थानों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी, वहीं रोजगार कर रहे दिव्यांग युवाओं को भी अपने कार्यस्थल तक आने-जाने में मदद मिलेगी।
यह योजना केवल प

 

रिवहन सुविधा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और उनके जीवन स्तर को बेहतर करने की दिशा में एक अहम पहल है. सरकार की बजट घोषणा के तहत संचालित इस योजना से प्रदेश के हजारों पात्र दिव्यांग युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, करौली के सहायक निदेशक श्रवण कुमार मीना के अनुसार वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के तहत पात्र विशेष योग्यजनों को निशुल्क स्कूटी उपलब्ध कराई जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी 31 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 

यह ले सकते है लाभ
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक के पास 40 प्रतिशत या उससे अधिक चलन संबंधी दिव्यांगता का यूनिक डिसेबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड होना अनिवार्य है. साथ ही आवेदक किसी राजकीय अथवा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत छात्र-छात्रा होना चाहिए या फिर रोजगार कर रहा पात्र दिव्यांग युवा होना चाहिए. सरकार का उद्देश्य शिक्षा और रोजगार से जुड़े दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देते हुए उनकी आवाजाही को सुगम बनाना है.
यह दस्तावेज लाने होंगे 
दिव्यांगों को को आय प्रमाण पत्र, यूडीआईडी कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, नियमित अध्ययन या रोजगार प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र, दिव्यांगता दर्शाता स्वयं का फोटो, पेंशन भुगतान आदेश (यदि लागू हो) तथा आवश्यक होने पर दिव्यांग ड्राइविंग लाइसेंस की स्पष्ट स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। कमी या आपत्ति को 15 दिनों के भीतर पूरा करना होगा।

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Author: AMIT

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