अजमेर, 23 जून। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड AVVNL के वाणिज्यिक विभाग द्वारा अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सरल एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। प्रबंध निदेशक के.पी. वर्मा के निर्देश पर अतिरिक्त मुख्य अभियंता (मुख्यालय) राजीव वर्मा द्वारा आदेश जारी किए गए। जारी आदेशो के अनुसार अस्थायी विद्युत कनेक्शन जारी करने की संपूर्ण प्रक्रिया एवं प्रत्येक स्तर पर जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका तथा समय-सीमा निर्धारित की गई है। यह SOP निगम के आदेश संख्या Comml. AJ-936 26 नवम्बर 2024 के क्रम में जारी की गई है। प्रबंध निदेशक श्री के.पी. वर्मा ने बताया कि नई व्यवस्था के अनुसार आवेदन प्राप्त होने के बाद उसी दिन उपभोक्ता लिपिक द्वारा संबंधित कनिष्ठ अभियंता को प्रेषित किया जाएगा। इसके पश्चात जेईएन (ओ एंड एम)/जेईएन (एचटीएम) द्वारा स्थल सत्यापन एवं अनुमान तैयार करने का कार्य महानगर, श्रेणी-1 शहर एवं शहरी क्षेत्रों में एक दिन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में दो दिन में पूरा किया जाएगा। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा दो कार्य दिवस में स्वीकृति प्रदान की जाएगी। मांग पत्र (डिमांड) एक कार्य दिवस में जारी किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार (SJO) की पालना उपभोक्ता द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराने के बाद की जाएगी। अंत में सेवा कनेक्शन आदेश (SCO) की पालना एक दिन में सुनिश्चित की जाएगी। डिस्कॉम प्रबंधन ने सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्धारित समय-सीमा की पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। नई SOP के लागू होने से उपभोक्ताओं को अस्थायी विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने में सुविधा होगी तथा प्रक्रिया अधिक पारदर्शी एवं जवाबदेह बनेगी।





