बच्चों के पासपोर्ट को लेकर बड़ा अपडेट: 15 साल से कम उम्र में 5 साल की वैधता, 15-18 वालों के लिए अलग विकल्प

नई दिल्ली/ अजमेर , बच्चों का पासपोर्ट बनवाने वाले माता-पिता के लिए जरूरी खबर है। विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट नियमों के तहत नाबालिगों के पासपोर्ट की वैधता उम्र के आधार पर तय होती है। 15 साल से कम उम्र के बच्चे का पासपोर्ट सामान्यतः 5 साल या उसके 18 वर्ष का होने तक—जो भी पहले हो—वैध रहता है।
15 से 18 साल के बच्चों को मिलता है विकल्प
पासपोर्ट सेवा की आधिकारिक जानकारी के अनुसार 15 से 18 वर्ष की उम्र के बच्चों के पास विकल्प होता है। वे 18 वर्ष की आयु तक वैध नाबालिग पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं या निर्धारित प्रक्रिया के तहत 10 साल की पूर्ण वैधता वाला पासपोर्ट भी ले सकते हैं। 10 साल की वैधता वाले पासपोर्ट के मामले में पुलिस सत्यापन संबंधी नियम लागू होते हैं।
18 साल की उम्र के बाद क्या होगा?
यदि बच्चे को ऐसा पासपोर्ट जारी किया गया है जिसकी वैधता 18 वर्ष की उम्र तक ही है, तो उसके बाद विदेश यात्रा के लिए वैध पासपोर्ट की आवश्यकता होगी और Re-issue की प्रक्रिया करनी होगी। इसलिए माता-पिता को पासपोर्ट पर दर्ज expiry date पर विशेष ध्यान देना चाहिए।
बच्चों का अलग पासपोर्ट जरूरी
भारत में बच्चों का नाम माता-पिता के पासपोर्ट में जोड़कर यात्रा करने की व्यवस्था नहीं है। प्रत्येक नाबालिग बच्चे के लिए अलग पासपोर्ट आवश्यक है। पासपोर्ट आवेदन में माता-पिता/कानूनी अभिभावक से संबंधित दस्तावेज और सहमति संबंधी आवश्यकताएं भी लागू हो सकती हैं।
पासपोर्ट फीस भी बदली

पासपोर्ट सेवा पोर्टल के अनुसार 1 जुलाई 2026 से पासपोर्ट आवेदन की फीस संशोधित की गई है। आवेदन करने से पहले आवेदकों को मौजूदा शुल्क और आवश्यक दस्तावेज आधिकारिक पोर्टल पर जांचने की सलाह दी गई है।
फर्जी वेबसाइट से रहें सावधान
विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइटों और मोबाइल ऐप्स को लेकर भी चेतावनी जारी की है। पासपोर्ट संबंधी आवेदन और आधिकारिक जानकारी के लिए केवल Passport Seva के सरकारी पोर्टल का इस्तेमाल करना चाहिए।
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