दिव्यांगों के लिए कानूनी संरक्षक किए नियुक्त

शिमला। राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 के तहत स्थानीय समिति की बैठक वीरवार को उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में हुई। इसमें राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में मानसिक मंदता, (स्वलीनता प्रमस्तिष्क) मस्तिष्क विकार और विविध विकलांगता से ग्रस्त दिव्यांग शामिल हैं। बैठक में 3 दिव्यांगों के लिए कानूनी संरक्षक देने की अनुमति प्रदान की गई। साथ ही 4 मामलों में कानूनी संरक्षक का निधन होने की स्थिति में नए कानूनी संरक्षक की नियुक्ति को लेकर स्वीकृति दी गई। उपायुक्त ने कहा कि जिन मामलों में दिव्यांगों के कानूनी संरक्षक का आकस्मिक निधन हो जाता है उसमें तहसील कल्याण अधिकारी कम से कम समय में कानूनी संरक्षक की नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करें। जिला शिमला में 127 ऐसे दिव्यांग हैं, जिन्हें कानूनी संरक्षक प्रदान है। इसमें शिमला ग्रामीण में 11, शहरी में 38, जुब्बल में 5, कुमारसैन में 10, कोटखाई में 8, रोहड़ू में 6, चौपाल में 11, रामपुर में 4, ठियोग में 16, सुन्नी में 9, चिड़गांव में 5 और ननखड़ी में 4 दिव्यांग शामिल हैं। बैठक में जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे।